व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी धीरेंद्र मिश्र की अदालत ने नवगछिया थाने के महदतपुर गांव से वर्ष 2004 में आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार अजीत कुमार सिंह को तीन वर्ष सश्रम कारवास की सजा दी है. श्री मिश्र की अदालत ने अजीत कुमार सिंह को आर्म्स एक्ट की धारा 25 ,1-बी,ए में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास सश्रम कारवास की सजा व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई. तत्कालीन थानाध्यक्ष ने महदतपुर गांव में छापेमारी कर एक ही साथ पिता सत्यनारायण सिंह व पुत्र अजीत कुमार सिंह को दो देशी पिस्तौल, एक रिवाल्वर और 14 कारतूस के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया था.मामले की सुनवाई के दौरान सत्यनाराण सिंह की मौत हो गयी. प्राथमिकी नवगछिया थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष विनोदानंद सिंह के बयान पर दर्ज किया गया था.
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