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Wednesday, 19 December 2012

झरखंडी सहित पांच को उम्रकैद



प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अदालत में चल रहा था मामला



नवगछिया

व्यवहार न्यायालय नवगछिया के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीके सिन्हा की अदालत ने खरीक थाना क्षेत्र के तेलघी गांव के शंकर राय और नीरो राय के चर्चित हत्याकांड मामले में कुख्यात तेलघी निवासी झरखंडी सिंह उर्फ झरखंडी पहलवान समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है. अन्य चार लोगों में अरुण सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनोज सिंह, बुी सिंह है. 12 मार्च 1993 को पांचों ने मिल कर शंकर राय और नीरो राय दोनों भाइयों की नृशंस हत्या कर दी थी. उस वक्त यह मामला काफी चर्चित हुआ था. घटना की प्राथमिकी में कहा गया था कि पांचों ने मिल कर दोनों भाइयों का पहले हाथ काटा, फिर गला काट कर मौत की नींद सुला दी थी. करीब 20 वर्ष तक चले इस मामले में सम्यक सुनवाई के बाद भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 147, 148, 149 व 302/27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए धारा 147 में एक वर्ष, 148 में दो वर्ष, 27 आर्म्स एक्ट में दो वर्ष, 149 व 302 में आजीवन कारावास की सजा दी गयी. प्रत्येक को 10, 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा भी दी गयी है. अर्थ दंड की राशि का 70 फीसदी हिस्सा मृतक के परिजनों को और बांकी न्यायालय के नजारत में जमा करवाने की बात न्यायाधीश बीके सिन्हा ने अपने फैसले में कही है. इस मामले में सरकार की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक श्री कि शोर झा ने किया. पांचों लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेजा गया है.

हत्या के आरोप में दो दोषी करार

नवगछिया व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बीके सिन्हा की अदालत में गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटंगा के उसरीया टोला के फूचो मंडल को हत्याकांड मामले में दोषी पाया गया है. फूचो मंडल को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है. इस मामले में सजा के विभित्र बिंदुओं पर सुनवाई के बाद 21 दिसंबर को सजा दी जायेगी. दूसरी तरफ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश डीपी केसरी की अदालत ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही तिनटंगा उसरी टोला निवासी पटवारी मंडल को धारा 302, 27 अर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है, जिसे 21 दिसंबर को सजा मुर्कर की जायेगी. दोनों मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार सिंह ने किया.

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